Ayodhya में बने Ram Mandir – SC ले लगाई मोहर
Ayodhya : अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाते हुए राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का अधिकार रामलला विराजमान ट्रस्ट को दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु
- बाबर के शासनकाल में मीर बाकी ने किया मस्जिद का निर्माण
- 18 वीं सदी तक नमाज पढ़ने का कोई भी सबूत नहीं
- अंग्रेजों के समय तक विवादित जमीन पर नमाज पढ़ने के कोई सबूत नहीं
- विवादित जमीन पर मुख्य गुंबद के नीचे मंदिर की नींव मानते हैं हिंदू
- विवादित ढांचा गिराना कानून व्यवस्था तोड़ने जैसा
- मुस्लिम जमीन पर अपना एकाधिकार साबित नहीं कर पाए
- रामलला का दावा बरकरार
- सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक ज़मीन देने का आदेश
- अयोध्या में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए
- मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए
- 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण का ट्रस्ट बनाया जाए
- ट्रस्ट को निर्माण योजना बनाने का अधिकार दिया गया
- पक्षकार गोपाल विशारद को पूजा करने का अधिकार।
- बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाए सरकार
वहीं जहां इस फैसले से पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है तो दूसरी तरफ इस फैसले के तुरंत बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसले को फिर दोबारा चुनौती देने का फैसला किया है।