नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट से फडणवीस सरकार को राहत मिली है। कोर्ट अब इस मामले में कल सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी। आज करीब 2 घंटे तक चली तीखी बहस के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि एक तरफ एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना की ओर से मांग की जा रही थी कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट किया जाए। वहीं दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को राज्यपाल की चिट्ठी सौंपी। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 14 दिन का वक्त दिया है।
उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर के बाद स्पीकर का चुनाव जरूरी है, लेकिन विपक्ष प्रोटेम स्पीकर से ही काम कराना चाहता है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगले सात दिन में फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है, कल भी फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर ना दिया जाए।
आज सुप्रीम कोर्ट में किस-किस दल ने क्या क्या दलीलें रखी
फडणवीस सरकार के पक्ष में दलील
- बहुमत परीक्षण कब किया जाना चाहिए, इसका फैसला स्पीकर पर छोड़ा जाना चाहिए
- जो चिट्ठी राज्यपाल को दी गई वो कानूनी रूप से सही, फिर विवाद क्यों?
- आपके अनुसार हम फ्लोर टेस्ट हारने को तैयार हैं तो फ्लोर टेस्ट तय समय पर होने दें-तुषार मेहता
- अजित पवार के वकील ने कहा मैं ही एनसीपी हूं , विधायक मेरे साथ हैं
- जो नई चिट्ठी ये कोर्ट को दे रहे हैं, उसमें भी कई विधायकों के नाम पते नहीं हैः तुषार मेहता
- विस्तृत सुनवाई के बाद ही आदेश जारी करें-तुषार मेहता
- इनको चिंता है कि विधायक भाग जाएंगे-तुषार मेहता
- विधानसभा की कार्रवाई कैसे चले? इसमें दखल से कोर्ट को परहेज करना चाहिए- तुषार मेहता
- फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल को समयसीमा तय करने को नहीं कहा जा सकता-रोहतगी
शिवसेना, NCP, कांग्रेस की दलील
- सिंघवी और कपिल सिब्बल ने तुरंत बहुमत परीक्षण की मांग की
- दोनों पक्ष फ्लोर टेस्ट को सही कह रहे हैं तो फिर इसमें देर क्यों?
- सिंघवी ने कहा बहुमत परीक्षण की डेडलाइन 48 घंटे नहीं, बल्कि 24 घंटे हो
- फ्लोर टेस्ट आज ही हो जाना चाहिए- अभिषेक मनु सिंघवी
- रात में सब तय हुआ। फ्लोर टेस्ट दिन के उजाले में हो- सिब्बल
- क्या राष्ट्रीय विपदा थी कि सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटा-सिब्बल
- सिब्बल ने कहा – सिर्फ घुड़सवार ही भागा है, घोड़े वहीं के वहीं हैं
- सिंघवी ने कहा कोर्ट विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकती है