Waqf Board Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में आज, मंगलवार 5 मई को वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला आ सकता है। इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई कर रही हैं। पिछली सुनवाई ने कोर्ट में याचिकाकर्ताओं और केंद्र को 19 मई तक संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
#BreakingNews | वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
➡️आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई होगी
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— Jantantra Tv (@JantantraTv) May 20, 2025
वक्फ पर आज आएगा फैसला
दोनों पक्षों ने कोर्ट को अपनी लिखित दलीलें सौंप दी है। कोर्ट इस पूरे मामले पर आज पूरे दिन सुनवाई करेगी। इसके अलावा और कोई मामले पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। बता दें कि पूर्व CJI संजीव खन्ना की बेंच ने 5 मई को मामले को स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले पर फैसला सुरक्षित सही नहीं रहेगा क्योंकि वह 13 मई को रिटायर होने वाले थे। जिसके बाद CJI गवई की बेंच ने मामले को 20 मई के लिए सूचीबद्ध किया था।
पूरे दिन होगी याचिका पर सुनवाई
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और अन्य इस मामले पर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने नोट दाखिल कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। उनकी यह याचिका ‘वक्फ बाय यूजर’ प्रावधान को हटाने, केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की जांच का अधिकार देने से संबंधित है। केंद्र ने 17 अप्रैल को कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि 5 मई तक वक्फ बोर्ड 2025 के कानून के तहत किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।