दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनमें एक संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है, जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्य मंत्री को पद से हटाने का है।
अमित शाह ने भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के विधेयक के अलावा संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश किया ।
बिल मे क्या-क्या प्रावधान है?
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन करने का प्रयास करता है। जिसमें धारा 5A जोड़ा गया है। इसके तहत यदि कोई मंत्री, अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की किसी भी अवधि के दौरान, किसी भी समय लागू कानून के तहत कोई ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है, जो 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो उसे 31वें दिन तक मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा हटा दिया जाएगा। यदि सलाह नहीं दी जाती, तो वह अगले दिन से मंत्री नहीं रहेगा।
इसी तरह संशोधन में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी मुख्यमंत्री को, जो पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान, किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, तो उसे ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के बाद 31वें दिन तक अपना त्यागपत्र देना होगा और यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है, तो वह उसकेअगले दिन से मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।
इसमें यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा में कोई भी बात ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार हिरासत से रिहा होने पर उपराज्यपाल द्वारा बाद में मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी।
#WATCH केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “एनके प्रेमचंद्रन का कहना है कि विधेयक जल्दबाजी में लाए गए हैं। इसका कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मैं विधेयक को JPC को भेजने का अनुरोध करने वाला हूं… JPC में लोकसभा और राज्यसभा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य होंगे। वे इस पर… pic.twitter.com/xHarpkzX5u
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 20, 2025
विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा
अमित शाह के बिल पेश करते ही लोतसभा में विपक्ष ने नारेबजी करते हुए जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। तो वही इस दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी और अमित शाह की ओर फेंक दिया। जबकि अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान कहा कि सरकार इस बिल को जेपीसी (JPC) को भेजने का प्रस्ताव रखा। इसके बावजूद इस बिल को विरोध का सामना करना पड़ा।
अमित शाह बिल पेश करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की आलोचना की और कहा कि मैं जब झूठे मामले में जेल गया था, तब नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देकर गया था। हम इतने बेशर्म नहीं हैं. मैं चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़ें। उन्होंने ये तीनों बिल जेपीसी को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा और जिसके बाद सदन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।