नई दिल्ली: धारा 370 को लेकर मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए अगली तारीख तय करेंगे।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 को कमजोर करने के फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने इस याचिका पर सवाल पूछा कि क्या सयुंक्त राष्ट्र हमारे संविधान में किए गए बदलाव पर रोक लगा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई करने के लिए कोर्ट अगली तारीख तय करेगा।
वकील एमएल शर्मा ने इस दौरान अदालत को बताया कि पाकिस्तान इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाना चाहता है। इस पर कोर्ट ने पूछा है कि अगर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में जाता है तो क्या वह भारत के संविधान में हुए बदलाव पर रोक लगा सकता है? कोर्ट के सवाल पर वकील ने कहा है कि ऐसा नहीं है।
बता दें कि याचिका में मोदी सरकार के फैसले को अंसवैधानिक बताया गया है। इस याचिका नसमें जम्मू-कश्मीर से तुरंत कर्फ्यू हटाने की मांग की गई हैयाचिका में कहा गया कि मोदी सरकार ने मनमानी की है और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है।