Ayodhya फैसले से नाखुश मुस्लिम पक्षकार जानिए कारण
नई दिल्ली : Ayodhya फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर मस्जिद के लिए राज्य सरकार की ओर से अलॉट की गई पांच एकड़ भूमि से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है, मुस्लिम पक्षकारों ने रामकोट में श्रीरामजन्मभूमि से 25 किमी दूर रौनाही थाने के पीछे दी गई भूमि को मस्जिद के लिए ठीक नहीं बताया है, आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के मुताबिक मस्जिद निर्माण के लिए भूमि उपयुक्त जगह पर नहीं दी गई है, वहां अयोध्या के लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अब राज्य सरकार के आवंटन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
Ayodhya दूर दी गई मस्जिद की जमीन- मुस्लिम पक्षकार
बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि उनकी ओर से बिजली शहीद मस्जिद के पास भूमि देने का सुझाव दिया गया था, यहां पहले से ही मस्जिद थी लिहाजा कोई विवाद नहीं होता, पुरानी मस्जिद को भव्यता देने के साथ हिंदू-मुस्लिम सभी के लिए अस्पताल व स्कूल का प्रस्ताव किया था, लेकिन सरकार ने अयोध्या Ayodhya से 25 किमी. दूर जमीन देकर न्याय नहीं किया है, जिस मस्जिद के एवज में फैसला आया, इसके लिए आसपास ही भूमि मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसला का अनुपालन नहीं हुआ है।
- अयोध्या फैसले से नाखुश मुस्लिम पक्षकार
- शहर से बहुत दूर दी गई मस्जिद की जमीन- मुस्लिम पक्षकार
- राज्य सरकार के ज़मीन आवंटन के खिलाफ SC में याचिका दायर करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में राम मंदिर (Ram Mandir) निर्माण को लेकर ट्रस्ट बनाने का ऐलान के बाद गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बताया कि इस Ram Mandir Trust में 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें एक दलित समाज का सदस्य होगा, इसके कुछ वक्त बाद ट्रस्ट से जुड़े 15 सदस्यों के बारे में जानकारी सामने आई।