नई दिल्ली : Unnao Rape Case में पीड़िता के पिता की हत्या के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर पर सजा का ऐलान हो गया. दिल्ली की Tis Hazari Court ने इस मामले में कुलदीप सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही 10 लाख के जुर्माने की सजा भी सुनाई है, कोर्ट ने ये भी कहा जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।
Unnao Rape Case – पीड़िता के पिता के हत्यारों को मिली सजा
उन्नाव Unnao Rape Case में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था, वहीं उसके बाद पीड़िता ने सीएम आवास के बाहर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था, इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी, जिसके बाद सेंगर के भाई और साथियों ने पीड़िता के पिता की बेहरमी से पिटाई की थी, पिटाई के बाद पीड़िता के पिता को ही पुलिस ने हिरासत में लिया था, वहीं पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी, वहीं इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
दिल्ली कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था, कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है, साथ ही बात करें तो कुलदीप सेंगर की गिनती उत्तर प्रदेश के दलबदलू नेताओं में होती है, 4 बार से लगातार विधायक रहा कुलदीप कभी चुनाव नहीं हारा, उसने उन्नाव जिले की अलग-अलग सीटों से 3 बार चुनाव जीता, वह 2002 में पहली बार BSP से सदर, 2007 में SP से बांगरमऊ और 2012 में भगवंतनगर से चुनाव जीता था, 2017 में उसने BJP से बांगरमऊ सीट से चुनाव जीता था।
- 2017 में नाबालिग को अगवाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म
- कुलदीप सेंगर और उनके साथियों पर लगे थे आरोप
- पीड़िता ने सीएम आवास के बाहर की थी आत्महत्या की कोशिश
- पीड़िता की आत्महत्या की कोशिश के बाद हुआ था केस दर्ज
- सीबीआई ने की थी मामले की जांच
- सेंगर के भाई और साथियों ने पीड़िता के पिता की बेहरमी से की थी पिटाई
- दो दिन बाद पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की हुई थी मौत
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था
- दिल्ली कोर्ट ने दोषी कुलदीप सेंगर को 20 दिसंबर को उम्रकैद की सुनाई थी सजा
- रेप मामले में सेंगर पर 25 लाख रुपये का लगाया था जुर्माना