West Bengal Teacher Scam : पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में इस बार कुछ रियारत दी है। अपने आदेश में कोर्ट ने 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों को कुछ समय बनाए रखने की छूट दी गई है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दी रियायत
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक शर्त रखी है। उन्होंने अपनी शर्त में कहा कि “राज्य सरकारों को 31 मई तक नई भर्ती के विज्ञापन निकाल दिए हैं। नई नियुक्तियां 31 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, वह इसे सख्ती से देखेगा।”
शिक्षकों को फिलहाल काम करने की छूट
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 25000 से ज्यादा शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। यह फैसला उन्होंने 3 अप्रेल, 2025 को जारी किया था। अब छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला दे रही राज्य सरकार के अनुरोध पर शिक्षकों को फिलहाल काम करने की अनुमति दी गई है।
साल 2016 में हुई थी धांधली
2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के ज़रिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। इस समय 25 हज़ार से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सुप्रीम ने भी अपने फैसले में नियुक्तियों में धांधली की बात कही थी।