नई दिल्ली : Private Job: निजी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नौकरी जाने का डर होता है। यही कारण है कि भारत में सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पीटीशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरूप सेवायोजन विभाग ने कमर कस ली है। नौकरी सेवायोजन विभाग की ओर से प्राइवेट कंपनियों के लिए कई नियम तैयार किए गए हैं। उसमें हर तीन महीने में कंपनियों को सेवायोजन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट sewayojan.up.nic.in पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी।
Private Job: सूचना सेवायोजन विभाग को देनी होगी
निजी नौकरी देने वाली संस्थाओं को ऑनलाइन संविदा भर्ती की सूचना सेवायोजन विभाग को देनी होगी। साथ ही अब नौकरी से निकालने पर प्राइवेट कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।वही फिलहाल जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं की गई है। साथ ही नौकरी की सूचना नहीं देने वाली सरकारी, अर्द्धसरकारी और प्राइवेट कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा।
1959 एक्ट में बदलाव
यूपी में नई नौकरियों की भर्ती की सूचना ना देने वाली कंपनियों के लिए नोटिफिकेशन एक्ट-1959 को और ज्यादा प्रभावी बनाने का काम हो रहा है। उसमें हर तीन महीने में कंपनियों को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी। उसके अलावा कर्मचारियों के वेतन के साथ उनके निकाले जाने की सूचना भी ऑनलाइन देनी होगी।
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NCA में 9 लाख कंपनियां
सेवायोजन कार्यालयों को नॅशनल करियर सर्विस से जोड़ा जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश के 92 और देश के 956 सेवायोजन कार्यालय सक्रिय रूप से काम करेगे। एनसीए से जुड़ने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले बेरोजगारों को नौकरी देने का काम भी किया जाएगा। वही लगभग 66 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे। एनसीए से 52 सेक्टरों की करीब नौ लाख कंपनियां को जोड़़ दिया गय़ा है।
उन कंपनियों की ओर से 27,000 तरह के रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही जिला सेवायोजन अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिले की सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और संविदा भर्ती करने वाली कंपनियों को भर्ती का पूरा ब्योरा वेबसाइट पर ऑनलाइन देना होगा। उससे बेरोजगारों को नौकरी मिलेंगी, साथ ही उन्हें नौकरी की सुरक्षा भी दी जाएगी। वहीं मुख्य सचिव के आदेश के द्वारा ही राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।