Delhi School Fee Act Approved : दिल्ली में हर परिवार प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस वृद्धि से काफी परेशान है। अब इस मनमानी पर दिल्ली भाजपा सरकार ने लगाम लगा दी है। दिल्ली सरकार ने इस मामले पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को रेखा गुप्ता की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। स्कूल फीस एक्ट मंजूरी के बाद दिल्ली में स्कूलों की फीस वृद्धि में मनमानी को रोका जाएगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल्द जानकारी दे सकते है।
मनमानी फीस वसूली पर लगी रोक
बता दें कि दिल्ली में अभी तक प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने को लेकर कोई नियम नहीं था। जिसके चलते प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे है। जिसका सीधा असर दिल्ली में रह रहे मिडिल क्लास पर पड़ता रहा है। यह फैसला दिल्ली के तमाम अभिवाकों के लिए राहत लेकर आई है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी।
रेखा गुप्ता ने विधेयक पर दिया बयान
इस एक्ट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली में ये बड़ी स्थिति रही कि पिछली सरकारों ने कभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि दिल्ली में फीस न बढ़े। 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3) जिसमें ऐसी कोई गाइड लाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़े और जिसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए।”
रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि “1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। लेकिन आज मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। आज हमने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय की जाएगी और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में फुल प्रूफ है। ये दिल्ली की जनता के लिए सुकून का विषय है।”
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दी जानकारी
इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी देते हुए कहा कि “दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025 एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है।” इस दौरान उन्होंने कहा ” अब स्कूलों द्वारा फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि पूरी तरह से पारदर्शी होगी।”