Gujarat News : गुजरात के आणंद जिले की एक सत्र अदालत ने आज शनिवार, 26 अप्रेल एक बेहद ही अहम केस में बड़ा फैसला सुनाया है। इस केस में कोर्ट ने 24 वर्षीय दोषी को दोहरी मौत की सजा सुनाई है। वह सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया था। अक्टूबर 2019 में खंभात के काणीसा गांव में एक मासूम लड़की का शव पानी में डूबा मिला था। जिसके बाद जांच में पता लगा कि आरोपी ने गुजराती नववर्ष के दौरान बच्ची को बिस्किट का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया। फिर उसका रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी।
साल 2019 का था मामला
पुलिस ने शव मिलने के बाद जांच-पड़ताल शुरू की। जिसमें पुलिस को पता लगा कि 24 वर्षीय अर्जुन अंबालाल गोहिल गुजराती नववर्ष के दौरान सात वर्ष की एक मासूम बच्ची को बिस्किट का लालच देकर अपने साथ ले गया था। मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर उसके शव को पानी के टेंक में डाल दिया था। सरकारी वकील रघुवीर पंड्या ने बताया कि “न्यायालय ने इस मामले को दुर्लभ करार दिया है। साथ ही दोषी को दुष्कर्म व हत्या के अपराध के लिए अलग-अलग मौत की सजा सुनाई।”
गृह राज्यमंत्री ने फैसले को बताया असली न्याय
फैसले पर गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस व न्याय पालिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि “करीब डेढ़ महीने में पुलिस ने इस केस में आरोप पत्र पेश कर दिया था। यह निर्णय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के अलावा समाज के लिए भी एक सख्त संदेश है।