Crackers Ban In Delhi: 12 सितंबर 2023 को दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने कड़े आदेश दिए थे, कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबन्ध रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा थी, कि इस सर्दी में सभी प्रकार के पटाखों पर बैन रहेगा। इसका कारण राय दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण बताया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हरित पटाखों की बिक्री को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। सभी को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें यह निर्णय एससी ने एक आवेदन पर लिया है। इस आवेदन में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबन्ध हटाने की मांग की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश ने कहा
“हमने आवेदन की अनुमति नहीं दी है। जहां भी हमारे पहले के आदेश (प्रतिबंध लगाना) का उल्लंघन होगा, उसे हमारे पहले के आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।”
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, कि दिल्ली जैसे इलाकों जहां किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर बैन है। वहां अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण प्रतिबंध रहेगा।
पटाखे जलाने से वातावरण पर प्रभाव
पटाखों को जलाने से निकलने वाले धुएं में कई प्रकार के हानिकारक रसायन होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करके कई प्रकार की दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण साल-दर-साल पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है जिसके भी कई गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं।