Kerela News : केरल कि एक अदालत ने आज एक महिला को साल 2022 के एक केस में सजा सुनाई है। दरअसल महिला पर उसके बॉयफ्रैंड की ह्त्या का गंभीर आरोप था। इसी मामले में महिला को कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई है। नेय्यत्तिनकारा के एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने इस मामले के अन्य आरोपी और महिला के चाचा निर्मलाकुमारन नायर को तीन साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि महिला की मां को इस मामले में बड़ी कर दिया गया है।
गर्लफ्रेंड को सजा-ए- मौत!
दोषी ग्रीष्मा केवल 24 साल की हैं। ग्रीष्मा ने अदालत से सजा में नरमी की मांग करते हुए केडेमिक अचीवमेंट, पूर्व आपराधिक इतिहास न होने के तथ्य का हवाला दिया। साथ ही उसने यह भी कहा कि वह अपने मां-बाप की इकलौती बेटी है। अदालत ने अपने 586 पन्नों के फैसले में कहा कि “अपराध की गंभीरता के कारण ज्यादा किसी और पर विचार करने की जरुरत नहीं है। दोषी ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया। जिसमें हत्या की धारा 302 भी शामिल है। वहीं आरोपी के चाचा को धारा 201 के तहत दोषी पाया गया है।”
पूरी तैयारी के साथ ही हत्या
बता दें कि पीड़ित का नाम शेरोन राज है। वह तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के मूल निवासी थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार युवती ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को 14 अक्टूबर, 2022 को कन्याकुमारी में स्थित अपने घर पर बुलाया था। वहां उसने लड़के को पैराक्वाट नामक एक जड़ी-बूटी से जहर दे दिया। जिसके 11 दिन बाद शेरोन राज की मौत हो गई। वह केवल 23 साल का था। 25 अक्टूबर, 2022 को उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। ग्रीष्मा ने यह साजिश तब रची जब राज ने उनके रिश्ते को खत्म करने से साफ़ इंकार कर दिया था।
“ये एक न्यायसंगत हत्या”
पक्ष ने बचाव के लिए सजा सुनाए जाने से पहले तर्क दिया कि “ये एक ‘न्यायसंगत हत्या’ थी, क्योंकि पीड़ित शेरोन राज के पास ग्रीष्मा की अश्लील तस्वीरें थी। वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था।”