नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. दरअसल, वकील की ओर से दायर याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को लेकर जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताया गया है. याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार इस तरीके का काम करके देश में मनमानी कर रही है. राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अनुराधा भसीन की अर्जी पर भी सुनवाई करेगा. याचिका में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण खत्म करने की मांग की गई है ।
अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लगातार कश्मीर में कर्फ्यू, फोन लाइन, मोबाइल इंटरनेट, न्यूज़ चैनल के बंद होने जैसी बातों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इंकार किया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को हालात सामान्य करने के लिए और वक्त दिया जाना चाहिए ।
इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी थी.इस याचिका में मांग की गई थी कि 370 हटने के बाद जो विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी की गई है उन्हें रिलीज किया जाए. साथ ही कश्मीर में वर्तमान हालात के लिए एक ज्यूडिशियल कमीशन बनाने की भी मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि अब जबकि 370 हट गया है और भारत का संविधान लागू हो गया है तो लगातार कर्फ्यू और सेवाओं का बंद होना संविधान के आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन है. हालांकि याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला ने 370 हटाने का विरोध नहीं किया था ।