Kerala: केरल के कोल्लम में सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या के आरोपी पति को केरल की सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 11 अक्टूबर को अदालत ने आरोपी पति को पत्नी की हत्या का दोषी माना था। इस दौरान कोर्ट ने सूरज को उथरा को जहर देने, सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास का दोषी माना। इसके साथ ही दोषी पति को 5.85 लाख की अर्थदंड की सजा भी दी गई है। यह मामला एक साल पुराना है। साल 2020 में सूरज ने अपनी पत्नी को कोबरा से कटवाकर मरवाया था।
दरअसल, सूरज ने अपनी पत्नी को मारने के लिए उसे सांप से कटवाया था, ताकि ये मौत प्राकृतिक लगे ना की कत्ल। इसके लिए सूरज ने दो बार प्रयास किया। पहले प्रयास में वह असफल रहा। आखिरकार दूसरे प्रयास में वह कामयाब हो गया। संभवतया देश में ऐसा ये पहला मामला है जिसमें एक महिला को सांप से कटवाकर साजिशन मारा गया है। हालांकि ऐसे दो मामले पहले सामने आए लेकिन वे साबित नहीं हो पाए और आरोपी बरी हो गए। इस मामले में पुलिस ने डमी रेप्टाइल का इस्तेमाल कर सीन रिक्रिएट किया।
Kerala: केरल पुलिस के कार्य की सराहना
केरल पुलिस ने जिस तरह इस मामले की तफ्तीश की और दोषी तक पहुंची। उसके लिए लोक अभियोजक ने उसकी तारिफ की। आपको बता दें कि सूरज की पत्नी उथरा पति के घर से 40 किमी दूर अपने मायके में रह रही थी। 7 मई 2020 को उसे सोते समय कोबरा ने डस लिया। जिसके बाद करीब 16 दिन तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, लेकिन उथरा की जान नहीं बच पाई। जिसके बाद उसके घरवालों ने पति सूरज पर हत्या का केस दर्ज करवाया था।