लखनऊ : गुजरात और उत्तराखंड की तरह अब उत्तर-प्रदेश में भी नए ट्रैफिक नियम में संशोधन किया जायेगा। संशोधित नियम के तहत अब नियमों के उल्लंघन पर कम जुर्माना भरना पड़ेगा। हालाँकि सीट बेलट और हेलमट न पहनने पर जुर्माना नए ट्रैफिक नियम के तहत ही भरना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपने ड्राइव करते समय सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहना है तो आपको जुर्माने में कोई रियायत नहीं मिलेगी।
दरअसल योगी सरकार की मंशा, नए ट्रैफिक नियम के तहत लोगों को हो रही आर्थिक परेशानी को कम करने के है, इसके साथ ही दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने की भी है। इसी के तहत योगी सरकार कई मामलों में जुर्माने की राशि को कम करने जा रही है, जबकि सीट बेलट और हेलमट न पहनने पर जुर्माना नए ट्रैफिक नियम के तहत ही भरना पड़ेगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुर्माने की राशि में कटौती संबंधी प्रस्ताव बनकर तैयार हो चूका है और जल्द ही संशोधित नियमों का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (motor vehicle act 2019) को लेकर देशभर में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच गुजरात के बाद बीजेपी शासित उत्तराखंड में भी सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित ट्रैफिक चालान की राशि को 50 से 75 फीसदी तक कम करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में अब उत्तर-प्रदेश का भी नामा जुड़ने जा रहा है।