जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसके बाद उनके घर पर छापे पड़े, हालांकि वह अपने घर पर नहीं मिले। शिरोमणि अकाली दल का कहना है मजीठिया पर ये कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध है। SIT की चार टीमों ने मजीठिया की 16 जगहों पर छापेमारी की।
सूत्रों के मुताबिक, पंजाब पुलिस की टीम देर रात 3:30 बजे चंडीगढ़ स्थित मजीठिया के सरकारी फ्लैट पर पहुंची लेकिन वहां कोई नहीं मिला। केस दर्ज होने के बाद मजीठिया के पंजाब से बाहर जाने की खबर है उधर पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। SIT ने मंगलवार शाम एक लिस्ट भी तैयार की है जिसमें मजीठिया के करीबी लोगों से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है।
STF प्रमुख ने हाईकोर्ट में दी थी रिपोर्ट
पंजाब में मादक पदार्थ से जुड़े 2018 के एक मामले की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट मादक पदार्थ विरोधी विशेष कार्य बल (STF) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की थी।
क्या है मामला?
मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साले और पूर्व केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। SAD ने मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ करार दिया है। मोहाली थाना पुलिस की अपराध शाखा ने NDPS कानून के तहत मजीठिया के खिलाफ 49 पन्नों की प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में धारा 25 (अपराध करने के लिए अपने परिसर का उपयोग करने देने की सजा), 27ए (मादक पदार्थ की खरीद, बिक्री, उत्पादन, विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, उपयोग, आयात या निर्यात) और 29 (अपराध की योजना बनाना या उसके लिए उकसाना) शामिल हैं।
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हाई कोर्ट में लंबित STF की यह रिपोर्ट जगजीत सिंह चहल, जगदीश सिंह भोला और मनिंदर सिंह औलख सहित कुछ आरोपियों के बयान पर आधार है. ये सभी 2013 के करोड़ों रूपये के मादक पदार्थ रैकेट मामले में आरोपी हैं जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. इस मामले में ईडी ने दिसंबर 2014 में मजीठिया से भी पूछताछ की थी, उस दौरान वह अकाली सरकार में मंत्री थे.
सीएम चन्नी ने क्या कहा ?
जहां अकाली दल इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है राज्य सरकार मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने और पंजाबियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। चन्नी ने ट्वीट किया है, ‘पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर गठित STF की रिपोर्ट के आधार पर बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मोहाली में अपराध शाखा द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया जाना उन सभी (राज्य के मादक पदार्थ पीड़ितों) को न्याय दिलाने के लिए आज पहला कदम उठाया गया है।’ उन्होंने कहा, ‘यह मुश्किल लड़ाई है और मेरा सभी पंजाबियों से अनुरोध है कि मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दें।
FIR में कहा गया है कि मामला दर्ज करने से पहले पंजाब के महाधिवक्ता से कानूनी सलाह भी ली गई थी प्राथमिकी के अनुसार, ‘STF की स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ महाधिवक्ता के विचार में जमानती अपराध हुआ है। इसलिए मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।’ उसमें कहा गया है कि मामले की जांच विशेष जांच एल (SIT) द्वारा की जानी चाहिए, जिसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।