नई दिल्ली : सीएए के विरोध में शमिल दंगाईयों के खिलाफ लगाए गए पोस्टर पर Lucknow poster case यूपी सरकार का फैसला सही था या गलत ,लखनऊ पोस्टर मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में रिकवरी के लिए लगाए गए 57 आरोपियों के पोस्टर हटाने के लिए कहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक पोस्टर हटाने के लिए कहा था, लेकिन यूपी सरकार ने पोस्टर नहीं हटाए और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है।
- लखनऊ पोस्टर केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में भेजा गया मामला
- पोस्टर में शामिल सभी लोगों को पक्षकार बनाया जाए
- तीन जजों की बेंच में मामले की सुनवाई होगी
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं
- यूपी सरकार की कार्रवाई गलत- सुप्रीम कोर्ट
- किस कानून के तहत पोस्टर लगाए गए- सुप्रीम कोर्ट
आपको बता दें कि प्रशासन ने लखनऊ के कई चौराहों पर हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए थे Lucknow poster case, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि किस कानून के तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं, बता दें कि यूपी में CAA के विरोध के दौरान हिंसा हुई थी,जिसकों लेकर वसूली के पोस्टर लगाए गए हैं
- पोस्टर मामले में SC पहुंची योगी सरकार
- सुप्रीम कोर्ट में पोस्टर मामले पर आज सुनवाई हुई
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने के लिए कहा था
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
- लखनऊ के कई चौराहों पर लगे हैं हिंसा के आरोपियों के पोस्टर
- CAA के विरोध के दौरान यूपी में हुई थी हिंसा