जनतंत्र डेस्क Uphaar Fire Tragedy: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले से जुड़े अहम सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने घटना के मुख्य अभियुक्त अंसल बंधुओं को सात साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने असंल बंधुओं समेत अन्य आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
13 जून साल 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लग गई थी। घटना के वक्त सिनेमाहॉल में बॉर्डर फिल्म चल रही थी। आग की घटना में 59 लोग मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। मृतकों में काफी संख्या में बच्चे भी थे। जांच में पता चला कि सिनेमा हॉल में अतिरिक्त सीटें लगाकर आने जाने का रास्ता संकरा कर दिया गया था। जिसके बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए।
इस मामले में 16 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इनमें सिनेमा हॉल में काम करने वाला स्टाफ़ और सेफ़्टी इंस्पेक्टर भी शामिल थे। जिन्होंने इमारत में नियमों के उल्लंघन की अनदेखी की। वहीं, इन अभियुक्तों में सबसे हाई-प्रोफाइल नाम सुशील और गोपाल अंसल का था। ये दोनों भाई उपहार सिनेमा हॉल के मालिक थे।