रश्मि सिंह|Satyendra Jain:आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में सत्येंद्र जैन ने कोर्ट से अर्जी लगाई थी। लेकिन उनके मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन ने जमानत की अर्जी लगाई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया। अब इसके बाद उनको आज ही खुद को सरेंडर करना होगा।
➡️सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
➡️सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज
➡️मनी लॉन्ड्रिंग केस में अर्जी खारीज
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— Jantantra Tv (@JantantraTv) March 18, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अर्जी को किया खारिज
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब उनको आज ही खुद को सरेंडर करना होगा। यह फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने सुनाया। पीठ ने अप्रैल 2023 के दिल्ली उच्च न्यायायल के आदेश के खिलाफ सत्येंद्र जैन की विशेष याचिका पर सुनवाई की। जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में चार दिन की सुनवाई के बाद जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि वह वर्तमान में फिजियोथेरेपी से गुजर रहे है और सरेंडर के लिए और वक्त मांगा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की काफी दलीलें सुनी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की ओर से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया। राजू ने तर्क दिया कि निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ने के बावजूद सत्येंद्र जैन ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के माध्यम से चार करोड़ से अधिक की बेहिसाब नकदी प्राप्त हुई।