रश्मि सिंह|Arvind Kejriwal Case Verdict: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी वाले याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को वैध माना। हाई कोर्ट ने कहा, ये जमानत का मामला नहीं है। गिरफ्तारी को चुनौती है। साथ ही कोर्ट ने कहा, कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है।
#WATCH दिल्ली HC द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर ASG एसवी राजू ने कहा, “आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबूत मिले हैं। मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं।… pic.twitter.com/gXLHgjMbpK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
जानकारी के लिए बता दें कि, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ईडी की दलील है अब तक के सबूत ये बताते की केजरीवाल संयोजक है। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस पर केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरथ रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है न कि जांच एजेंसी तय करती है। अगर सवाल उठता है तो फिर मैजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है।
हाई कोर्ट ने आगे कहा, आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है। सीएम को लिए स्पेशल प्रीविलेज नहीं है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। साथ ही कहा था कि लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है।