रश्मि सिंह|Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार यानी 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी दी है। SBI ने इलेक्टरोल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सोमवार यानी 11 मार्च को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड संबंदी जानकारी देने के लिए समयसीमा बढ़ाने की SBI की मांग की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने एकबीआई को आदेश दिया की 12 मार्च के कामकाजी घंटे खत्म होने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे। कोर्ट के इस आदेश के बाद SBI ने चुनाव आयोग को इलेक्टरोल बॉन्ड की सारी जानकारी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को क्या दी थी चेतावनी ?
जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर उसके निर्देशों और समयसीमा का पालन करने में वह नाकाम रहता है तो जान रहता है तो जानबूझ कर अवज्ञा करने को लेकर अदालत SBI के खिलाफ कार्रवाई करेगी। CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने नेतृत्व वाली पांच जजों की बेंच ने डेटा का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने संबंधी SBI की अर्जी खारिज कर दी थी।