आज है World Consumer Rights Day
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। ताकि दुनियाभर के उपभोक्ता अपने अधिकार और जरुरतों के प्रति जागरुक हो। इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे एक उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं और कैसे वो अपने अधिकारों का बचाव कर सकते है।
कैसे मनाया जा सकता है World Consumer Rights Day
इस मौके पर मांग की जा सकती है। कि उपभोक्ताओं के अधिकारों (World Consumer Rights Day) का सम्मान किया जाए और बचाव किया जाए। एक उपभोक्ता के अधिकारों को कमजोर बनाने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। वहीं एक उपभोक्ता को किस तरह गुमराह किया जाता है इसके लिए आवाज उठाई जा सकती है।
एक उभोक्ता के क्या है अधिकार
- सुचना का अधिकार – वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार – उपभोक्ता होने के नाते इसकी जानकारी पाने का पूरा अधिकार है।
- सुरक्षा का अधिकार – नुकसानदेह वस्तु या सेवाएं न पहुंचे
- सुनवाई का अधिकार- उपयुक्त फोरम पर सुने जाने का अधिकार और यह आश्वासन कि विषय पर उचित ध्यान दिया जाएगा।
- चुनने का अधिकार- प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के अनेक प्रकारों तक यथासंभव पहुंच को निश्चित करना।
- उपचार का अधिकार- शोषण के खिलाफ कानूनी मांग
क्या है इतिहास
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वह पहले विश्व के नेता थे। उपभोक्ता आंदोलन ने पहली बार 1983 में उस तारीख को चिह्नित किया और अब ये दिन उपभोक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों के तौर पर मनाया जाता है।