नई दिल्ली : दिल्ली कैबिनेट ने ऑटो टैक्सी चालकों को पांच ₹5000 की सहायता योजना को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। कोरोना की दूसरी लहर और दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के चलते ऑटो टैक्सी चालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से पैराट्रांसिट वाहनों के सभी पीएसवी बैज और परमिट धारकों को ₹5000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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पिछले साल भी 1.5 लाख से अधिक ऑटो टैक्सी चालकों को वित्तीय सहायता के रूप में 78 करोड़ रुपये दिए गए थे। 2020 की योजना के लाभार्थियों को इस बार फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। स्थानीय निकायों से सभी चालकों का सत्यापन होगा और उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खातों में ₹5000 सीधे स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।
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इन लोगों को मिलेगा लाभ
बीते 4 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि पीएसवी बैज और पैराट्रांजिट वाहनों के परमिट धारकों को ₹5000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा, ग्रामीण सेवा और मैक्सी कैब चालक आदि लाभान्वित किए जाएंगे।
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पिछले साल इतने लोग हुए थे लाभान्वित
इससे पहले जिन पीएसवी बैज धार को और परमिट धारकों ने पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपनी आजीविका के साधन खो दिए थे उनके लिए दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2020 में दो अलग-अलग योजनाएं शुरू की थी। दिल्ली में पैराट्रांसिट वाहनों के 1 लाख 56 हजार 350 मालिकों को 2 योजनाओं से लाभान्वित किया गया था और उन्हें कुल 78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
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पिछले साल लाभ न पाने वाले वेबसाइट पर फिर से करें आवेदन
दिल्ली में इस समय 2.80 से अधिक पीएसवी बैज धारक और 1.90 लाख परमिट धारक हैं, जो इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसके लिए पहले से ही आवश्यक बजटीय प्रावधान किए हैं। वाहन बेड़े के स्वामित्व वाली कंपनियों को लाभ नहीं दिया जाएगा। पैराट्रांसिट वाहनों के पीएसवी बैज और परमिट धाकर जिन लोगों को पिछले साल किसी भी कारण से वित्तीय सहायता नहीं मिली थी उन्हें वेबसाइट पर फिर से आवेदन या पंजीकरण करना होगा।