जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आखिरकार जमानत मिल ही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। आजम 2 साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले की सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने करते हुए फैसला सुनाया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें आदतन अपराधी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात पर भी नाराजगी जताई कि फैसला सुनाए जाने में लंबा वक्त क्यों लगा। साथ ही इसे न्याय का मजाक भी बताया।
आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। साथ ही कहा था कि दो साल से जेल में बंद आजम खान को अब जमानत दे दी जानी चाहिए। जमानत पर फैसला आने के बाद माना जा रहा है कि आजम खान अब जेल से रिहा हो सकते हैं।