जनतंत्र डेस्क, पंजाब: बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से पाबंदियां लगा रही हैं। इसी कड़ी में पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। राज्य में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा पंजाब में सभी शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं।
पंजाब सरकार ने सभी पांबदियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य में सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर केवल 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में फुली वैक्सीनेटेड स्टाफ को ही अनुमति है।
आम लोगों के लिए बंद स्टेडियम
सरकार के आदेश में कहा गया है कि, राज्य के सभी जिम, स्टेडियम और खेल परिसर सामान्य लोगों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि खेल परिसरों में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ही जाने दिया जाएगा। आम विजिटर को किसी भी हाल में यहां एंट्री नहीं मिलेगी।