नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिख ऑटो ड्राइवर सरबजीत और उसके बेटे की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस को एक हफ्ते के भीतर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब तक इस मामले में सिर्फ 3 पुलिसकर्मियों को ही सस्पेंड क्यों किया गया है। कोर्ट ने साथ ही में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से भी जवाब मांगा है।
सिर्फ तीन पुलिसकर्मी ही सस्पेंड क्यों
कोर्ट ने कहा कि सिख और उसके बेटे को एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी मारते हुए दिखाई दे रहे है, लेकिन अभी तक सिर्फ तीन पुलिसकर्मी को ही सस्पेंड क्यों किया गया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इतनी बेरहमी से सिख ड्राइवर और उसके बेटे को क्यों मारा।
बीच सड़क पर पीटने की इजाजत किसने दी
कोर्ट ने कहा कि आखिर दिल्ली पुलिस को बीच सड़क पर किसी को मारने की इजाजत किसने दी है। साथ ही कोर्ट ने मारपीट के वीडियो सोर्स भी पूछा। कोर्ट को जवाब देते हुए पुलिस ने कहा कि ये वीडियो भीड़ में खड़े एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है।