रश्मि सिंह|Gyanvapi Mosque: एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई। आज यानी 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई की गई। मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमद ने मिडिया से बातचीत के दौरान इस पर कहा कि, निचली अदालत ने पूजा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था। लेकिन सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया। हाईकोर्ट से भी हमें राहत नहीं मिली है। अब हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा रहे कि वो इस पर रोक लगाए।
CJI ने क्या कहा ?
जानकारी के लिए बता दें कि, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले पर नोटिस जारी कर किसी और तारीख पर सुनवाई का संकेत दिया। चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है और मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते। हम यह निर्देश देते है कि फिलहाल और पूरा दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहे। हालांकि, मस्जिद पक्ष के वकील ने पूजा पर तत्काल रोक की मांग पर अपनी दलीलें रखी। साथ ही व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। वकील ने कहा कि अभी निचली अदालतों मामले का पूरी तर से खत्म नहीं हुआ। इस समय इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को दखल की जरूरत नहीं है।