Varanasi Court Decision: उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट में व्यवस्था खाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से व्यासजी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। इस संबंध में कोर्ट ने सुनवाई पहली ही पूरी कर ली थी। बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। साल 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा नियमित तौर पर होती थी। लेकिन 6 दिसंबर को इसे इसी साल पूरा कर दिया गया था।
कब हुई पूरी सुनवाई
वाराणसी परिसर के निकट व्यास जी तहखाने में दोबारा पूजा-पाठ की इजाजत मिल गयी है। तो वहीं तहखाना को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां दोबारा शुरु करने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत के 17 जनवरी के आदेश पर डीएम ने 24 जनवरी को तहखाना अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था।
मुस्लिम पक्ष हुआ नाराज
कोर्ट को फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पर नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि फैसले के बाद हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को नकार दिया है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे को भी नकार दिया था। ज्ञानवापी परिसर में स्थित माता श्रृंगार गौरी भी पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। वहीं, हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले को सबसे बड़ी जीत बता रहा है।