जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को supreme court से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी मामलों को लेकर अंतरिम जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर ट्रांसफर संबंधी आदेश सभी मौजूदा एफआईआर और भविष्य में दर्ज होने वाली सभी एफआईआर पर लागू होगा।
जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
दिल्ली कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। उनकी अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दो दिन पहले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक के बाद एक मुकदमा दर्ज होने को परेशान करने वाला करार दिया था। आज यह देखना दिलचस्प होगा कि जुबैर को राहत मिलती है या नहीं।
Fact Chacker Zubair को दिल्ली पुलिस ने 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर दर्ज शिकायत के बाद पिछले महीने गिरफ्तार किया था। जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 6 एफआईआर दर्ज है। उनके खिलाफ हाथरस में 2 और गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में 1-1 एफआईआर दर्ज हुआ है। 33 साल के जुबैर को पिछले सप्ताह दिल्ली की अदालत ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में जमानत दे दी।
वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी मामलों में FIR का कंटेंट एक तरह का लग रहा है, यह क्या हो रहा है? जुबैर को एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था। जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि पुराने ट्वीट पर केस दर्ज किया जा रहा है। पुलिस व्यापक साजिश का पता लगाने की बात कर रही है जबकि दिल्ली पुलिस इस मामले में पूछताछ कर चुकी है और उसने रिपोर्ट भी दे दी है।