नई दिल्ली(UP Bank): यूपी में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा बैंकों में कम स्टाफ के साथ काम करने को लेकर भी कई निर्देश जारी किए गए हैं।
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बैंकों के कामकाज को लेकर एक नया सर्कुलर जारी
बैंकों की संस्था State Level Bankers’Committee UP ने राज्य की सभी बैंकों के कामकाज को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है।
इस सर्कुलर में काम के घंटे कम करने के साथ ही आधे स्टाफ के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। संस्था ने यह भी कहा है कि यह नए नियम 22 अप्रैल से लागू होंगे।
क्या है नई टाइमिंग
SLBC हर साल एक बैंक को राज्य में संयोजक नियुक्त करती है। वर्तमान वर्ष में बैंक ऑफ बड़ौदा इस संस्था की संयोजक की भूमिका निभा रही है।
बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया है कि 22 अप्रैल से राज्य के सभी बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 तक ही ग्राहकों के लिए खुले रहेंगे। जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इस दौरान अगर राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन स्थिति को देखते हुए कोई नया आदेश जारी करते हैं, तो उसे सर्वोच्च माना जाएगा।
क्या हैं नए दिशा-निर्देश
उत्तर प्रदेश के सभी बैंकों में अब ग्राहकों को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही सर्विस मिलेगी।
इस दौरान बैंकों में ग्राहकों को न्यूनतम सेवा ही मिलेगी। इनमें नकद जमा और निकासी, चेक क्लियरिंग और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन जैसे काम शामिल हैं।
बैंकों में स्टाफ सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही कम करेंगे। बाकी 50 प्रतिशत स्टाफ घर से काम करेगा और स्टाफ रोटेशन के आधार पर बैंक आकर काम करेंगे।
बैंक में करंसी चेस्ट, ATM, सिक्योरिटी, डेटा ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लियरिंग हाउस, बैंक ट्रेजरी से जुड़े सभी काम पहले की तरह सामान्य ढंग से काम करते रहेंगे।
ये सभी निर्देश 22 अप्रैल से 15 मई तक के लिए जारी किए गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार, इसे बाद में और भी बढ़ाया जा सकता है।
इस दौरान अगर राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन स्थिति को देखते हुए कोई नया आदेश जारी करते हैं, तो उसे वरीयता दी जाएगी।
पिछले 24 घंटों में 295,041 नए कोरोना केस आए और 2023 संक्रमितों की जान चली गई है.