Okendra Rana News: उत्तर-प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
ओकेंद्र सिंह राणा को मिली राहत
इस मामले में करणी सेना अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ की तरफ से पारित किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि “इसके साथ ही, संबंधित जांच अधिकारी (आईओ) को आदेश दिया गया है कि वह 60 दिनों के भीतर जांच प्रकिया शुरू कर दें। साथ ही भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस की धारा 193(3) के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तुत करें।”
‘राणा सांगा’ विवाद को लेकर बढ़ा था मामला
दरअसल करणी सेना अध्यक्ष ने 26 मार्च को ‘राणा सांगा’ को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के विरोध में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान काफी हिंसा और तोड़फोड़ भी हुई थी। इस हिंसा के बाद 27 मार्च को सांसद के पुत्र और पूर्व विधायक रंजीत सुमन ने आगरा के हरि पर्वत थाने में अज्ञात भीड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
वहीं अब हाईकोर्ट के इस फैसले से करणी सेना अध्यक्ष को बड़ी राहत मिल गई है। न्यायालय ने साफतौर पर कहा कि ” जांच में सहयोग न करने की स्थिति में याचिकाकर्ता को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। इस आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।”