नई दिल्ली : मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन -2019 आज से लागू हो गया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को तगड़ा जुर्माना देना होगा। संशोधित नियम के तहत पहले जुर्माना राशि की तुलना में अब की जुर्माना राशि कई गुना अधिक है, तो अगर अब ट्रैफिक नियमों का आप उल्लंघन करते हैं, तो आपका बजट भी बिगड़ सकता है।
दरअसल लोकसभा के बीते सत्र में मोदी सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन -2019 पेश किया गया, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। संशोधन में अधिकतर पेनाल्टी बढ़ा दी गई है, जिसका मकसद ये है कि लोग अधिक संख्या में ट्रैफिक नियमों का पालन करे। पेनाल्टी को पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया गया है, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए पहले जुर्माना 100 रूपये था, जो अब 1000 हो गया है। रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 था, अब 5000 जुर्माना होगा. ड्रंक एंड ड्राइव के लिए पहले जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है।
बाइक चलाने वालों को भी अब बाइक संभाल कर चलाना होगा, क्योंकि हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रूपए से 500 रुपए कर दिया गया है, जबकि दूसरी बार हेलमेट नहीं पहने हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1500 कर दिया गया है। यातायात नियम तोड़ते नाबालिग पाया गया तो कार मालिक या अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
यातायात के नए नियम :
- बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 500 और 1500.
- ट्रिपल राइडिंग पहले 100 अब 500.
- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 अब 500.
- बिना लाइसेंस पहले 500 अब 5000.
- ओवर स्पीडिंग पहले 400 अब 1000 से 2000.
- डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 अब 1000 से 5000 तक.
- मोबाइल फोन ड्राइविंग करते वक्त पहले जुर्माना 1000 अब 1000 से 5000 तक.
- गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 अब 5000 तक.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 अब 10 हजार.
- रेड लाइट जम्प जुर्माना पहले 100, अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000. दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार.
- सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 100 अब 1000