नई दिल्ली : पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में राहत भरी खबर सामने आई है पाकिस्तान संसदीय पैनल ने जाधव की सजा की समीक्षा के लिए सरकार के बिल को मंजूरी दे दी है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कुलभूषण की मौत की सजा की समीक्षा करने के लिए सरकार के बिल को मंजूरी दे दी है, बता दें इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तय किए गए बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में पेश होने से मना कर दिया था इस्लामाबाद कोर्ट ने दो वरिष्ठ वकील- आबिद हसन मिंटो और मखदूम अली खान को बचाव पक्ष का वकील नियुक्त करने को कहा था लेकिन दोनों वकीलों ने कुलभूषण जाधव का केस लड़ने से मना कर दिया जिसके चलते भारत ने जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्वींस काउंसल या बाहर के वकील की मांग की थी ।
- कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से बड़ी खबर
- जाधव की सजा की समीक्षा के लिए बिल को मंजूरी
- पाकिस्तान संसदीय पैनल ने बिल को दी मंजूरी
- पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव
आबिद हसन मिंटो ने अपने बचाव में कहा है कि वो रिटायर हो चुके हैं और लंबे समय से प्रैक्टिस में नहीं हैं. वहीं मखदूम अली खान ने कुछ जरूरी काम का हवाला देते हुए केस से पीछा छुड़ा लिया है. जाहिर है भारत ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्वींस काउंसल या बाहर के वकील की मांग की थी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि भारत लगातार बाहरी वकील की मांग कर रहा है. यह अवास्तविक है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय चलन के मुताबिक हमारी अदालतों में उन वकीलों को ही पेश होने और पैरवी करने की अनुमति है, जिनके पास यहां प्रैक्टिस का लाइसेंस है ।