Jaipur Serial Bomb Blast Case : जयपुर सीरियल ब्लास्ट के जिंदा बम केस मामले में बड़ा फैसला आया है। इस मामले में चार आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जयपुर के स्पेशल कोर्ट ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी पाया था। वहीं आज मंगलवार (8 अप्रैल) को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने 600 पन्नों में अपना फैसला सुनाया है।
साल 2008 में हुए थे ब्लास्ट
दरअसल 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। यहां एक के बाद एक आठ बम ब्लास्ट हुए थे। एक बम चांदपोल बाजार में एक मंदिर के पास मिला था जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया था। इस ब्लास्ट में 71 लोगों की जान चली गई थी।
112 गवाहों के बयान किए गए थे दर्ज
जयपुर बम धमाकों के चारों दोषीयों को पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में सभी को मामले से बरी कर दिया था। 17 साल पुराने मामले में अभियोजन पक्ष ने 112 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। साथ ही कोर्ट में करीब 1200 डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे।
धमाके में 71 लोगों की गई थी जान
जयपुर सीरियल ब्लास्ट 2008 एक आतंकवादी हमला था जो 13 मई 2008 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। इस हमले में 8 बम धमाके हुए थे, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हुए थे। हमले के लिए हूजी (हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी) नामक आतंकवादी संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया था। पुलिस ने हमले की जांच की और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस हमले में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हुए थे।
सरकार ने हमले की निंदा की और जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने हमले के आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। इस मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अभी भी फरार है। जबकि दो हैदराबाद और दिल्ली की जेलों में बंद हैं।