RG-Kar Rape-Murder Case : कोलकाता आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और हत्या के दोषी को आज कोर्ट ने सजा सुना दी है। संजय को जिन धाराओं का दोषी माना गया है, उसमें आजीवन कारावास और मौत की सजा हो सकती थी। हालांकि पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
“हम मौत की सजा पर कायम” – ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले पर कहा “मुझे सजा के बारे में मीडिया से पता चला। हमने हमेशा मौत की सजा की मांग की है और हम इस पर कायम हैं। हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तीन अन्य मामलों में, राज्य पुलिस ने मौत की सजा सुनिश्चित की है।” गहन जांच के माध्यम से 54-60 दिनों के भीतर सजा दी गई। यह एक गंभीर मामला था। अगर यह हमारे दायरे में होता, तो हम बहुत पहले ही मौत की सजा सुनिश्चित कर देते।”
“परिवार को नहीं चाहिए पैसे” – सुकांत मजूमदार
आर.जी. कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, “कोर्ट के आदेश पर हम कुछ नहीं कह सकते, हम चाहते थे कि मृत्युदंड हो। वो नहीं हुआ। पीड़ित परिवार रुपए नहीं चाहता। बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था। जांच होनी चाहिए। कोर्ट को बोलना चाहिए था कि संजय(मामले में दोषी) ने जिन लोगों का नाम लिया उसकी जांच होनी चाहिए।”
क्या है मामला ?
कोलकाता की सियालदह अदालत में न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को कोलकाता आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और हत्या का दोषी करार दिया है। इस अपराध के कारण देशभर में आक्रोश फैल गया था। लंबे समय तक देशभर में इंसाफ के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि अब लोगों को लगता है कि आज इंसाफ मिल जाएगा। गौरतलब हो कि आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को अर्धनग्न हालत में पाया गया था। एक दिन बाद ही 10 अगस्त 2024 को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था।
संजय रॉय मामले में मुख्य दोषी
संजय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया है। बीएनएस की धारा 64 (दुष्कर्म), बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) का दोषी पाया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले के जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी थी। जिसके बाद सीबीआई ने भी संजय रॉय को मुख्या दोषी माना था।
न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को रॉय को दोषी ठहराया था। रिपोर्ट के अनुसार, दोपहर लगभग 12 बजे विशेष अदालत की कार्यवाही शुरू होगी। इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पिछले साल 11 नवंबर को शुरू हुई थी। 59 दिन बाद आज फैसला सुनाया जाएगा।