Uttar-Pradesh News: उत्तर-प्रदेश के बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सलाना लगने वाले उर्स मामले पर आज गुरूवार, 15 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बुधवार को यह मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में दर्ज किया गया। दरगाह की तरफ से एक पूरक शपथ पत्र देते हुए रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध कोर्ट से किया गया है।
#BreakingNews | बहराइच-सैयद गाजी की दरगाह पर उर्स विवाद मामला
➡️ सैयद गाजी की दरगाह पर फैसला आज
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— Jantantra Tv (@JantantraTv) May 15, 2025
आज होगी कोर्ट में सुनवाई
इस पर कोर्ट मे शपथ पत्र को रजिस्ट्री में दाखिल करने के निर्देश दिए गए। मामले को आज कोर्ट के सामने पेश किया गया है। बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की खंडपीठ ने वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ बहराइच की ओर से दाखिल किया गया है।
उर्स की अनुमति नहीं मिलने पर दायर हुई याचिका
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि दरगाह पर काफी समय से हर साल जेठ के महीने में एक महीने का उर्स चलता है। इसमें देश-विदेष से लाखों का संख्या में लोग आते हैं। यह आज 15 मई से शुरू होना है। लेकिन प्रशासन ने उर्स की अनुमति नहीं दी। जिसके बाद कोर्ट का रूख किया गया है। इस याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि करीब 5 किलोमीटर के दायरे में उर्स लगता है।
दरगाह के भीतर कार्यक्रम पर रोक नहीं
दरगाह के भीतर किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम पर रोक नहीं है। इस मामले पर जिलाधिकारी की तरफ से जो आदेश दिया गया है। वह संबंधित विभागों की रिपोर्ट पर आधारित है। फिलहाल अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। इसी विषय पर दो जनहित याचिकाएं भी बुधवार को सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुईं।