National Herald Case News : दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल कोई भी नोटिस जारी करने से रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने ईडी से और दस्तावेज लाने को कहा है। न्यायाधीश ने कहा कि मैं संतुष्ट होने तक ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकता।”
राहुल-सोनिया को बड़ी राहत
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट इस पर अगली सुनवाई 2 मई को करेगा। इस मामले में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ED की तरफ से कोर्ट में दावा किया गया कि कानून के नए प्रावधानों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान आरोपी को सुने बिना नहीं लिया जा सकता। हम यह बिलकुल नहीं चाहते हैं कि यह मामला ज्यादा चले। नोटिस जारी किया जाए। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल नोटिस पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने नोटिस जारी करने पर लगाई रोक
न्यायाधीश ने कहा कि “अदालत को कोई भी आदेश देने से पहले यह देखना होगी कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी।” ईडी ने अदालत से कहा कि “वह बहुत पारदर्शी है। कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है।”
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला एक जटिल कानूनी और राजनीतिक मुद्दा है, जिसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने AJL की संपत्तियों को अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
– ED ने हाल ही में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।