Supreme Court On Rahul Gandhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 25 अप्रेल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वीडी सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने में लखनऊ की अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह कार्यवाही राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक शख्सियतों के सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक अहम कदम माना जा रहै है। कोर्ट की तरफ से अदालत ने कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक कड़ी चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने भविष्य में राहुल गांधी को ऐसी टिप्पणियों से बचने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि “वीर सावरकर जैसे लोगों ने हमें आजादी दिलाई थी, और आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में कभी ऐसी टिप्पणी मत करना, अन्यथा अदालत उसका स्वतः संज्ञान ले सकती है।” साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से तीखे सवाल भी किए। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने अपने पत्रों में ‘आपका वफादार सेवक’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। उनकी दादी, इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखा था। ऐसे में एक सार्वजनिक नेता को स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए।
राहुल गांधी ने वार सावरकर पर दिया था बयान
राहुल गांधी ने 2022 में अपनी “भारत जोड़ो यात्रा” के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली की थी, जहां उन्होंने वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी और डरकर माफी भी मांगी थी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि गांधी-नेहरू परिवार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। इस बयान के बाद, राहुल गांधी के खिलाफ एक अधिवक्ता ने केस दर्ज कराया था।