रश्मि सिंह|Sandeshkhali Case: संदेशखाली मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी नेता शाहदजहां शेख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस मामले पर आज यानी 26 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख का नाम जोड़ा जाएगा। इस केस में पब्लिक नोटिस दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होनी चाहिए।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने संदेशखाली मामले पर सुनावाई करते हुए कहा कि इस मामले में पब्लिक नोटिस दिया जाएगा। संदेशखाली मामलों में कोई स्थगन आदेश नहीं है। शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने का कोई कारण नहीं है। pic.twitter.com/6i7aWXkAdv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 26, 2024
हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तार हो शाहजहां शेख
जानकारी के लिए बता दें कि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में सुनवाई कर दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि वह स्पष्ट करेंगे कि एसके शाहजहां के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पहले से ही शाहजहां शेख के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है और वह एक आरोपी है और इसलिए शाहजहां को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, एक गलत धारणा बनाई गई है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया गया है जबकि इस तरह की कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें-Balakot Air Strike: आज ही के दिन भारत ने किया था आतंकियों का सफाया, ऐसे लिया था पुलवामा का बदला!