New Income Tax Bill : संसद में बजट सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज लोकसभा में सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है। इस बिल में 63 साल बाद कई बदलाव किए गए हैं। यह बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेने वाला है। बुधवार, 12 फरवरी को इसकी ड्राफ्ट कॉपी भी सामने आ गई थी।
इनकम टैक्स एक्ट 2025 को टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। वहीं इसमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने, टैक्स पेमेंट में सुधार, टैक्स चोरी जैसे कई मुद्दों को लेकर कड़े नियम करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बिल में कई अहम बातों का ध्यान रखा गया है। आइए जानें ये अहम बातें :
इनकम टैक्स एक्ट 2025 की अहम बातें
- पहले बिल की तुलना में आसान : इस बिल को आम लोगों के समझने के लिए आसान शब्दों में बनाया गया है। 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे। वहीं अब नए बिल में पन्नों की संख्या कम कर दी गई है। इस बिल में 622 पेज हैं। न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर शामिल हैं।
- टैक्स ईयर की शुरुआत : इस बिल में टैक्स ईयर (Tax Year) का कॉन्सेप्ट शामिल किया गया है। अब लोग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कन्फ्यूज नहीं होंगे। बिल के लागू होने के बाद टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक एक टैक्स ईयर होगा। यानी 2025-26 टैक्स ईयर, जिस तरह से स्कूल में बैच होता था।
- सीबीडीटी के अधिकार में किए गए बदलाव : न्यू टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार सीबीडीटी को स्वतंत्र रूप से विभिन्न टैक्स स्कीम्स को शुरू कर सकती है। हालांकि इससे पहले CBDT को स्कीम्स लागू करने के लिए संसद से संपर्क करना होता था।
- टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा : न्यू इनकम टैक्स बिल के अनुसार इंश्योरेंस, पेंशन और NPS कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन पहले जैसा ही रहेगा।
- टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती : न्यू इनकम टैक्स बिल में टैक्स चोरी को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके साथ ही उनसे अधिक ब्याज और जुर्माना वसूला जाएगा।