Kolkata RG Kar Rape and Murder Case : कोलकाता महिला डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सियालदह की सत्र अदालत ने 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और फिर उसकी हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। इस केस पर सुनवाई कर रहे जज अनिर्बान दास ने आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), धारा 66 (मौत का कारण बनने के लिए सजा) और धारा 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है। ये फैसला मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद सुनाया गया है। संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए जज ने कहा, ‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।’
‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए’ – जज
सुनवाई के दौरान आरोपी संजय ने जज से पूछा “मुझे फंसाने वाले बाकी लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? आरोपी के सवाल का जवाब देते हुए जज अनिर्बान दास ने कहा “मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है। सभी गवाहों को भी सुना जा चुका है। इन सबके बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। बता दें कि अदालत 20 जनवरी को संजय रॉय की सजा का ऐलान करेगी। तब तक के लिए अदालत ने दोषी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
कोलकाता में लंबे समय तक हुआ था प्रदर्शन
इस केस के बाद देशभर में आक्रोश का माहौल फ़ैल गया था। इंसाफ के लिए कोलकाता में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला था। इस प्रदर्शन में डॉक्टर और चिकित्साकर्मी भी शामिल थे। पिछले साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। कोलकाता पुलिस की जांच-पड़ताल के बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी माना था और कोर्ट से सजा-ए-मौत की मांग की थी।
सुनवाई पर पीड़िता के पिता ने उठाए थे सवाल
गौरतलब हो कि इस केस की सुनवाई पर पीड़िता के पिता असंतोष जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने सीबीआई की जांच पर भी कई सवाल उठाए हैं। पीड़िता के पिता ने कहा कि “सीबीआई ने मुझे कभी नहीं बुलाया। कोर्ट में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते।”