जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। आशीष को दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी की जेल में भेज दिया गया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया था।
लखीमपुर हिंसा: SC ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत, मंत्री पुत्र को एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए कहा था कि एक हफ्ते में आत्मसमर्पण करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। जिसके बाद लखीमपुर हिंसा पीड़ित परिवार जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे।
लखीमपुर खीरी काण्ड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने CJM कोर्ट में किया सरेंडर…@Uppolice @DmKheri @kheripolice #AshishMishra #Lakhimpur #CJMCourt #Jtv https://t.co/ibINkQpXkB pic.twitter.com/UfDFJQGthg
— Jantantra Tv (@JantantraTv) April 24, 2022
‘HC में पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी गई’
आशीष मिश्रा उर्फ मोनू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का बेटा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने के खिलाफ कहा था कि हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी गई। HC ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। इस दौरान SC ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने अपने न्यायक्षेत्र का अतिक्रमण किया है। जमानत रद्द होने के बाद आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा।
बीते साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक एसयूवी गाड़ी ने कुचल दिया था। इस दौरान चार किसान मारे गए थे। बाद में हिंसा भड़कने के बाद चार और लोग भी मारे गए। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बताया था।