Rahul Gandhi Defamation Case in hindi
राहुल गांधी मोदी सरनेम केस में बुरे फसते हुए नजर आ रहे है. बता दें कि हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका दे डाला है. यानी कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है.
क्या नहीं लड़ पाएंगे राहुल 2024 का चुनाव?
आपको बता दें कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के आगामी चुनाव में लड़ने के ऊपर कई बड़े सवाल सामने आ गए है. हालांकि एक विकल्प सुप्रीम कोर्ट में जाने का राहुल गांधी के पास बचता हुआ नजर आ रहा है. अगर सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराने, सुनाई गई सजा के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा देता है, तो संभव है कि राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते है.
क्या है मोदी सरनेम मामला
पूर्व लोकसभा चुनाव से पहले 13 अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर एक बयान दिया था. इसी बयान को लेकर राहुल गांधी बुरे फस गए वहीं गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.
24 मार्च को सदस्यता हुई रद्द
आपको बता दें कि इस सजा के बाद 24 मार्च को कांग्रस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई. जिसके बाद धीरे-धीरे उनके उपर आई मुश्किले बड़ती गई. बता दें कि 25 मई को राहुल गांधी ने इस मामले में माफी मांगने से इंकार कर दिया था. इतना ही नहीं 27 मार्च को उनसे सरकारी आवास छोड़ने का नोटिस मिला लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की गई वहीं इस याचिका को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया.