खान सर को बड़ी राहत: कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना की एक अदालत ने खान सर को बहुत बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर कोचिंग फायरिंग केस मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें यह अंतरिम राहत मिली है। खान सर के खिलाफ बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया है और गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी। लेकिन अब खान सर को राहत मिल गई है।

खान सर के वकील ने क्या कहा?

खान सर के वकील अरविंद कुमार महावर ने अंतरिम राहत की जानकरी देते हुए कहा कि, “…पूरे मामले और कानून का अवलोकन करने के बाद माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश ने खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। पटना के माननीय जिला और प्रधान न्यायाधीश ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है…”

क्या है पूरा मामला?

बीती 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में स्थित कोचिंग सेंटर ‘ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी’ और खान सर के कोचिंग संस्थान के बीच विवाद हो गया, मारपीट हो गई, फायरिंग भी हो गई। जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो मिला, जिसमें खान सर के संस्थान के दो गार्ड बचाव में हवाई फायरिंग करते दिखे। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर उनके हथियार जब्त कर लिए और उन्हें फॉरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेज दिया। इस मामले में कदमकुआं थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (उकसाना) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत खान सर समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।

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