Rahul Gandhi News : केंद्र सरकार ने बुधवार, 27 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के मामले पर जानकारी दी। भाजपा ने बताया कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। जिस पर केंद्र के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने यह सुनवाई 28 मार्च तक टाल दी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट से गृह मंत्रालय को राहुल की नागरिकता पर जल्द फैसला देने का अनुरोध किया है।
राहुल गांधी की नागरिकता पर संकट?
अतिरिक्त महाधिवक्ता चेतन शर्मा ने कहा कि “यह मामला विचारधीन है।” साथ ही उन्होंने यह भी बेंच को बताया कि ” इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है उन्होंने गृह मंत्रालय को हाल में चार हफ्ते का समय दिया था। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया कि वह राहुल को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दें।” इस समय इस पर बेंच ने कहा था कि “वह मंत्रालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।”
“हस्तक्षेप नहीं कर सकते” – दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि “हम लोग किसी पर भी दवाब नहीं डाल सकते। कार्यवाही मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। इस पर फैसला लेना तो मंत्रालय का काम है। हम मंत्रालय की कार्यवाही में किसी तरह का कोई दखल नहीं कर सकते हैं।” दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 फरवरी को केंद्र सरकार से कहा था कि “राहुल की भारतीय नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर कोर्ट को गृह मंत्रालय को दिए गए स्वामी के अभ्यावेदन की स्थिति से अवगत कराया जाए।”
सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी याचिका
स्वामी की याचिका में कहा गया कि “छह अगस्त 2019 को मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था। राहुल ने ब्रिटिश सरकार के सामने ‘स्वेच्छा से खुलासा’ किया था कि उनके पास ब्रिटेन के नागरिकता है। इस पर स्वामी ने कहा कि “कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है। उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। ”