लखनऊ : उत्तर प्रदेश के रामपुर से एसपी सांसद आजम खान को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आजम खां की आठ मामलों में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल आज़म खान की तरफ से यतीमखाने के मामले में अग्रिम याचिका के लिए आठ प्रार्थनापत्र दिए गए थे, जिन पर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई थी।
बताया जा रहा है नवाबी दौर में गरीबों को रहने के लिए यतीमखाने में जगह दी गयी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस जगह को जबरदस्ती खाली कराया गया और लोगों के साथ मारपीट की गई थी। उनके सामान लूट लिए गए थे। ये सारे आरोप FIR में दर्ज कराए गए थे। आठ मामले थे जिन पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि शहर कोतवाली और थाना अजीमनगर में आज़म खान के खिलाफ जमीन पर कब्जे के मामले में कई धाराओं में नौ मुकदमे दर्ज किए गए थे। सभी नौ मुकदमों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आज़म खान की तरफ से रामपुर की एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी।