रश्मि सिंह|Delhi News: AAP ने ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए है, आप का कहना ईडी ने कोर्ट में पेश किए वीडियो फुटेज से ऑडियो गायब की है। आप नेता जस्मिन शाह का कहना है कि बीते तीन फरवरी को एक आरोपी ने कोर्ट में कहा कि जब उसने ईडी से उसकी एक सरकारी गवाह के आमने-सामने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगी, तो ईडी ने केवल वीडियो फुटेज दी, वीडियो में से ऑडियो पूरी तरह से गायब कर दी गई।
जैस्मीन शाह ने ईडी पर लगाए बड़े आरोप
आपको बता दें कि, आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर ईडी की जांच पर प्रश्नचिन्ह उठाया। उन्होंने कहा कि “भारत के इतिहास में दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला पहला ऐसा मामला होगा, जिसमें पिछले दो साल से ईडी की जांच चल रही है। पूरे देश में ईडी अब तक हजारों रेड मार चुकी है, लेकिन एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है और न तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को लगातार जेल में भेजा जा रहा है। ईडी ने पहले जिन लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था, उनमें से कुछ आरोपी अब सरकारी गवाह बन गए हैं। उन सरकार गवाहों के बयानों के आधार पर यह पूरा केस खड़ा किया गया है और झूठों का पूरा पुलिंदा बनाया गया है। ”
उन्होंने कहा कि “सरकारी गवाहों के बयानों में कितनी सच्चाई है, हमें इसे समझने की जरूरत है। पिछले साल कई आरोपी और गवाहों ने कोर्ट में जाकर कहा था कि हमें डरा-धमका कर जबरदस्ती बयान पर हस्ताक्षर कराया गया है। एक गवाह ने कोर्ट में लिखित बयान दिया है कि मेरे कान के नीचे इतने जोर का थप्पड़ मारा गया कि कान के पर्दे फट गए, अब सुनाई नहीं देता है।” दूसरे गवाह ने कहा है कि ईडी ने उससे कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम नहीं लोगे तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है? जबकि एक अन्य गवाह ने कहा कि मेरी बीवी को अरेस्ट करके डराया-धमकाया गया और एक नकली बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इन तीनों गवाहों ने लिखित रूप में यह बयान कोर्ट के सामने रखा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह यह जांच चल रहा है।
ईडी ने ऑडियो-वीडियो को किया गायब- जैस्मीन शाह
आप के वरिष्ठ नेता जस्मिन शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को परमवीर सिंह सैन बनाम बलजीत सिंह व अन्य मामले में एक ऐतिहासिक ऑर्डर पास किया था। कोर्ट ने अपने आर्डर के पैरा 17 में साफ कहा है कि देश की हर जांच एजेंसी को पूछताछ के दौरान रिकॉर्ड ऑडियो-वीडियो को सुरक्षित रखना है। क्योंकि कई ऐसे मामले आ रहे हैं, जिसमें गवाहों को डरा-धमका कर बयान लिया जा रहा है। ऑर्डर के पैरा 19 में साफ कहा गया है कि इस ऑर्डर का पालन ईडी को भी करना होगा, ताकि गवाहों और आरोपियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो सके। तथाकथित शराब घोटाले की जांच की शुरूआत 2022 के मध्य में होती है। इसके बाद 19 जुलाई 2023 को शराब घोटाले मामले में ईडी की स्पेशल कोर्ट के जज एमके नागपाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को दोहराया था। क्योंकि एक आरोपी ने पूछताछ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की मांग की थी।
आप के वरिष्ठ नेता जस्मिन शाह ने कहा कि बीते तीन फरवरी को एक आरोपी ने कोर्ट में कहा कि एक सरकारी गवाह से मेरा आमना-सामना कराया गया। उस दौरान की पूछताछ का बयान और ईडी द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत लिखित बयान में जमीन-आसमान का फर्क है। उसके दिए गए बयान और लिखित बयान में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए मैंने ईडी से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। लेकिन ईडी ने जो फुटेज कोर्ट को दिया, उसमें केवल वीडियो था और पूरी ऑडियो को गायब कर दिया गया था।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ईडी से दो प्रश्नों का जवाब चाहती है। पहला, ईडी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को न मानने का अधिकार किसने दिया? किसने दबाव में आकर ईडी ने दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना। जबकि यह ऑर्डर सभी जांच एजेंसियों पर लागू है। दूसरा, ईडी इतने सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों और किसके दबाव में गायब किया।