रश्मि सिंह|Electoral Bonds Case: इलेक्टोरल बॉन्ड केस मामले एक बार फिर SBI ने मुश्किलों में घिरी नजर आ रही है। आज यानी 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने बैंक से पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया। कोर्ट ने पूछा बैंक ने अल्फा न्यूमिरिक नंबर क्यों नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है।
SC ने SBI की लगाई फटकार
जानकारी के लिए बता दें कि, चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर न देने पर SBI को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने सबीआई को आदेश दिया है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अफलोड करना है। अदालत ने कहा कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख बतानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को नोटिस जारी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को डेटा अपलोड करना जरूरी है। अदालत ने आगे कहा कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि किस दानदाता ने किस पार्टी को चंदा दिया। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 18 मार्च को होगी। पहले इस मामले पर आज ही सुनवाई होनी थी और इसकी लाइव स्ट्री मिंग भी की जानी थी। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई सोमवा