राम जन्मभूमि विवादित ज़मीन पर बरसों का इंतज़ार अब खत्म, मदिर वहीं बनेगा
नई दिल्ली: बरसों से चल रहें अयोध्या विवाद पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुना ही दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, दोनो का दावा खारिज कर दिया है। पांच जजों की सवैंधानिक पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। जहां मंदिर और मस्जिद दोनो ही बनेगी। अदालत के इस फैसले से अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही इस फैसले में यह भी कहा गया है मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में पांच एकड़ ज़मीन दी जाएगी। अदालत के आए इस फैसले से सभी लोगों ने चैन की सांस ले ली है।
सुप्रीम फैसले पर किसने क्या कहा ?
- हम इस फैसले से संतुष्ट नही हैं : जफरयाब जिलानी
- कांग्रेस एससी के फैसले का सम्मान करती है : सुरजेवाला
- हम एससी के फैसले से संतुष्ट हैं : इकबाल अंसारी
- फैसला पढ़ कर आगे की रणनीति : जफरयाब जिलानी
- एससी के फैसले का सम्मान : जफरयाब जिलानी
- ज़मीन का तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को
- हिन्दु की आस्था है कि राम का जन्म हुआ था : सीजेआई
- ये जन्मभूमि है या नही अभी तक साफ नही : सीजेआई
- ये फैसला मील का पत्थर होगा : अमित शाह
- अमित शाह ने SC के फैसले का किया सम्मान
- विवादित ज़मीन पर बनेगा मंदिर
- इस फैसले को जय-पराजय की दृष्टि से न देखें- भागवत
- न्याय देने वाले निर्णय का स्वागत- भागबत
- सभी जजों को अभिनंदन- आरएसएस
दस बड़ी बातें
- अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ
- विवादित ज़मीन पर रामलला विराजमान का हक बरकरार
- निर्मोही अखाड़े, सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज
- मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ वैकल्पिक ज़मीन दी जाए
- राम मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने में ट्रस्ट का निर्माण करे सरकार
- मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को नियम बताने का आदेश
- पुरातत्व विभाग की खुदाई में जो चीज़े मिली थी उसे नकारा नही जा सकता
- अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, इस पर विवाद नही
- मुस्लिम पक्ष ज़मीन पर अपना कब्ज़ा साबित करने में नाकाम
- अयोध्या में विवादित ज़मीन पर बटवारा नही